कोरोना वायरस लॉकडाउन नये दिशा निर्देश क्या हैं ?
ANS. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढाए जाने के मद्देनजर संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनके तहत समूचे देश में रेल और हवाई यातायात के साथ साथ सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। हालांकि लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कुछ गतिविधियों को 20 अप्रेल से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। संशोधित दिशा निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशाें द्वारा घोषित हॉटस्पॉट में लागू नहीं होंगे।
गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना महामारी के चलते आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गत 14 अप्रेल तक लागू किए गए सभी दिशा निर्देशों की अवधि आगामी तीन मई तक बढायी जा रही है। आदेश में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से इन दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने को कहा गया है।पूरा पढ़े।